गया बाई स्कूल में सोमवार 18 नवंबर को वार्ड नंबर 3,4,5 एवं 6 के लिए शिविर लगेगा।
पीएम योजना फेस 2 के हर पात्र व्यक्ति के पास सर्व सुविधा युक्त मकान हो, कोई भी पात्र परिवार आवासहीन नहीं होगा।
दुर्ग 16 नवंबर।म 2024 // नगर पालिक निगम।पीएम आवास योजना शहरी 2.0 रैपिड असेसमेंट सर्वे के कार्य का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इसके लिए दुर्ग निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज चंद्रशेखर स्कूल में पांच वार्डो के लिए एक साथ शिविर का आयोजन किया गया।जहां पर वार्ड 1,2,34,35 के अलावा 56 के कइ हितग्राहियों ने योजना का लाभ लेने के लिए फार्म लेने पहुँचे। इसके अलावा अपने घरों से निकलकर कई हितग्राहियों ने शिविर में पहुँचकर पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की लाभ की जानकारी प्राप्त की। शिविर में 31 आवेदनकर्ता आए थे जिसमें से 3 आवेदकों के द्वारा जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए है वो भी अधूरा । आवेदनकर्ता को विस्तृत जानकारी बताई गई है।
नगर निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि सर्वे करवा कर समय अवधि में आवेदन करने वाले हितग्राहियों को मकान की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो भी मकान बनेगा वह गुणवत्तापूर्ण होगा. समय पर शिविर में प्रधानमंत्री आवास के लिए फार्म की जानकारी ली।
जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले हितग्राही को प्रस्तुत करना होगा। यहाँ प्रमुख दस्तावेज़ों की सूची दी गई है, जिन्हें आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः1. निवास प्रमाणपत्रः आवेदक 31.08.2024 के पूर्व से नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में निवासरत हो,2. आवासीय योजना लाभ प्रमाण पत्रः शपथ पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक ने 20 वर्ष से किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया है,3. वार्षिक आय प्रमाणपत्रः परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख से कम हो, इसके लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है,4. आधार कार्ड: आधार कार्ड में आवेदक और उसके पूरे परिवार (माता-पिता सहित) का नाम होना अनिवार्य है,5.भूमि संबंधी दस्तावेज़ः भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है,6.बैंक पासबुकः आवेदक का बैंक पासबुक, जो आधार से लिंक हो, जमा करना होगा,7.पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा,8.जाति प्रमाण पत्रः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है,9.बीपीएल राशन कार्ड: यदि बीपीएल राशन कार्ड हो, तो उसे प्रस्तुत करना होगा,10.दिव्यांगता प्रमाण पत्रः यदि आवेदक दिव्यांग है, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।इन सभी दस्तावेज़ों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।